छत्तीसगढ़रायगढ़

पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में एक सप्ताह में 11 लाख से अधिक की राशि की गई अधिरोपित

WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.40.05
WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.40.06 (1)
WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.40.06
WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.40.16
WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.40.07
WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.40.08
WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.40.07 (1)

राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-49 पर वाहनों की हुई सघन जांच

WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.40.15
WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.40.14 (2)
WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.40.14
WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.40.15 (1)
WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.40.14 (1)
WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.40.13
WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.40.12

पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में एक सप्ताह में 11 लाख से अधिक की राशि की गई अधिरोपित

WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.40.11 (1)
WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.40.09 (1)
WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.40.11
WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.40.10
WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.40.12 (1)
WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.40.09
WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.40.08 (1)

कलेक्टर श्री गोयल के निर्देशन में संयुक्त टीम द्वारा की जा रहा नियमित जांच

रायगढ़, 17 जनवरी 2025/ कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में कच्चे माल/उत्पाद/अपशिष्ट परिवहन करने वाले वाहनों का कव्हर्ड किये जाने एवं स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर का पालन की जांच के लिए जिला स्तरीय जांच कमेटी गठित की गई है। जिनके द्वारा आज रायगढ़ से खरसिया के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-49 पर परिवहनकर्ता वाहनों की सघन जांच की गई।
जांच दल में परिवहन विभाग, खनिज विभाग एवं क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के सदस्य शामिल थे। जांच के दौरान परिवहन विभाग द्वारा 05 वाहनों पर ओवरलोड परिवहन करते पाए जाने पर 1 लाख 22 हजार रूपये जुर्माना लगाया गया। वही खनिज विभाग द्वारा 02 वाहनों को निर्धारित रूट से अन्यत्र कोयला परिवहन करने पर कार्यवाही करते हुए भूपदेवपुर थाने के सुपुर्द किया गया। इसी प्रकार पर्यावरण विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त वाहन द्वारा परिवहन करने, ट्रॉली में 05 से.मी. फ्री बोर्ड स्पेस नहीं होने, संबंधित नोडल का नाम वाहन पर नहीं होने तथा समुचित रूप से तारपोलिन ढ़के बिना, कच्चे माल/उत्पाद/अपशिष्ट परिवहन करने पर उद्योग मेसर्स एस.ई.सी.एल. लिमिटेड, छाल ओपन कास्ट कोल माईन, छाल, तहसील-छाल पर 30 हजार रूपये, मेसर्स स्काई एलायज एण्ड पॉवर प्रा.लि. ग्राम-टेमटेमा पर 30 हजार रूपये, मेसर्स वेदांता वॉशरी एण्ड लॉजिस्टिक सॉल्युशन प्रा.लि.ग्राम-कुनकुनी, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ पर 30 हजार रूपये जुर्माना लगाया गया। इस तरह कुल 90 हजार रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई।
पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ़ द्वारा विगत एक सप्ताह में मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड, लारा सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, ग्राम-लारा पर फ्लाई परिवहन में उल्लंघन के लिए 3 लाख 37 हजार 500 रूपये एवं एस.ओ.पी.अनुसार कच्चे माल,उत्पाद,अपशिष्ट परिवहन नहीं करने पर मेसर्स जिंदल पॉवर लि. ग्राम-तमनार पर 4 लाख 20 हजार रूपये, मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, ग्राम बिंजकोट एवं दर्र्रामुड़ा पर 30 हजार रूपये, मेसर्स अदानी पॉवर लिमिटेड, ग्राम-बडे भण्डार पर 60 हजार रूपये, मेसर्स विमला इन्फ्रास्ट्रक्चर(इंडिया)प्रा. लिमि. ग्राम-भुपदेवपुर जिला-रायगढ़ छ.ग.पर 60 हजार रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई। इस प्रकार एक सप्ताह में समस्त कार्यवाहियों के माध्यम से मंडल द्वारा कुल 11 लाख 19 हजार 500 रूपये विभिन्न उद्योगों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है।

Back to top button