छत्तीसगढ़रायगढ़

मुआवजे में हुई वृद्धि गारे पेलमा कोल ब्लॉक सेक्टर-I के प्रभावित भूमि धारको को मुआवजा में मिलेगा लाभ

WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.40.05
WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.40.06 (1)
WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.40.06
WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.40.16
WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.40.07
WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.40.08
WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.40.07 (1)

गारे पेलमा कोल ब्लॉक सेक्टर-I के प्रभावित भूमि धारको को मुआवजा में मिलेगा लाभ

WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.40.15
WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.40.14 (2)
WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.40.14
WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.40.15 (1)
WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.40.14 (1)
WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.40.13
WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.40.12

*तमनार: गारे पेलमा कोयला ब्लॉक की जनसुनवाई से पहले भूमिधारकों के लिए मुआवज़ा दरें घोषित*

WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.40.11 (1)
WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.40.09 (1)
WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.40.11
WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.40.10
WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.40.12 (1)
WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.40.09
WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.40.08 (1)

तमनार छत्तीसगढ़ — गारे पेलमा कोयला ब्लॉक की प्रस्तावित जनसुनवाई से पहले परियोजना से प्रभावित गाँवों की भूमि अधिग्रहण के लिए गाइडलाइन दर 2019&20 एवं केंदीय मूल्यांकन बोर्ड छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 7 नवम्बर 2025 के आधार पर चार गुना तक मुआवज़ा तय किया गया है।
जारी की गई सूची में सिंचित और असिंचित भूमि दोनों के लिए गाँव-वार दरें शामिल हैं। धौराभाठा, समकेरा, टांगरघाट और आमगांव जैसे गाँवों में सिंचित भूमि का मुआवज़ा ₹39 लाख से ₹42 लाख प्रति एकड़ तथा असिंचित भूमि का मुआवज़ा ₹33 लाख से ₹36 लाख प्रति एकड़ के बीच निर्धारित है।
कुछ प्रमुख गाँवों की मुआवज़ा दरें (प्रति एकड़):
• आमगांव: ₹39.97 लाख (सिंचित), ₹33.17 लाख (असिंचित)
• धौराभाठा: ₹42.27 लाख, ₹35.35 लाख
• समकेरा: ₹40.73 लाख, ₹33.80 लाख
• टांगरघाट: ₹40.34 लाख, ₹33.47 लाख
• बागबाड़ी, झरना, झिंकाबहाल, लिबरा, तिलाईपारा: लगभग ₹38 लाख (सिंचित)
यह मुआवज़ा 2019–20 एवं केंदीय मूल्यांकन बोर्ड छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 7 नवम्बर 2025 के आधार पर चार गुना—जिसमें 100% सोलैटियम शामिल है—छत्तीसगढ़ शासन की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 02.05.2019 के अनुरूप निर्धारित किया गया है। भविष्य में गाइडलाइन दरों में संशोधन होने पर अधिग्रहण की दरें भी उसी अनुसार अद्यतन होंगी।
संलग्न परिसंपत्तियों एवं भवनों का मूल्यांकन एलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 29 और 30 के अनुसार किया जाएगा, जिससे प्रभावित परिवारों को अतिरिक्त लाभ मिल सके।

जनसुनवाई से पहले इस जानकारी का उद्देश्य भूमि मालिकों को स्पष्टता और पारदर्शिता प्रदान करना है।

Back to top button