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सरपंच चुनाव के मतों की पुनर्गणना करने के आदेश को हाईकोर्ट ने किया निरस्त

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सरपंच चुनाव के मतों की पुनर्गणना करने के आदेश को हाईकोर्ट ने किया निरस्त

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तमनार जनपद पंचायत क्षेत्र से संबंधित प्रकरण में हुई सुनवाई

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माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रायगढ़ जिले के तमनार जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत जीवरी के पंचायत चुनाव से संबंधित प्रकरण में बड़ा फैसला सुनाया गया है। प्रदेश भर में वर्ष 2025 के फरवरी माह में पंचायत चुनाव संपन्न हुए इसी क्रम तमनार जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत जीवरी में सरपंच पद हेतु चुनाव संपन्न कराया गया, जिसमें डॉक्टर प्रसाद सरपंच पद पर विजयी हुए जिसके बाद उनके निकटतम प्रतिद्वंदी मंगली बाई द्वारा अनुविभागीय अधिकारी घरघोड़ा के समक्ष निर्वाचन याचिका प्रस्तुत कर मतों की पुनर्गणना करने हेतु निर्देशित किए जाने हेतु अनुतोष मांगा।

जिसके बाद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा द्वारा दिनांक 09.07.2025 को आदेश करते हुए मतों की पुनर्गणना करने हेतु निर्देशित किया।

जिस आदेश के विरुद्ध निर्वाचित सरपंच डॉक्टर प्रसाद द्वारा अपने अधिवक्ता श्री आशुतोष मिश्रा, श्री सत्यजीत शर्मा एवं श्री प्रेम लाल चौहान जी के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के समक्ष याचिका प्रस्तुत कर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा के आदेश को निरस्त करने की मांग की।

याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री आशुतोष मिश्रा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा के आदेश को विधि, प्रकिया एवं छत्तीसगढ़ निर्वाचन याचिका नियम के विरुद्ध बताते हुए अपने तर्क प्रस्तुत किए।

जिसपर विचार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय की एकलपीठ न्यायमूर्ति श्री अरविंद वर्मा द्वारा मतों की पुनर्गणना के आदेश को निरस्त कर विधि के अनुरूप प्रकरण निर्धारित करने हेतु निर्देशित किया गया।

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